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मृतक औद्योगिक श्रमिक की विधवा/आश्रित को आर्थिक सहायता योजना लागू आर्थिक सहायता हेतु तीन माह के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य

Posted on 25 February 2011 by admin

आवेदन पत्र श्रम आयुक्त संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी नि:शुल्क उपलब्ध

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक अधिष्ठानों के मृतक श्रमिक की विधवा/आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रदेश में पहली बार एक नयी योजना लागू की हैं योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए श्रमिक की विधवा अथवा आश्रित को श्रमिक की मृत्यु से तीन माह के अन्दर श्रम कल्याण आयुक्त/कार्यालय श्रम आयुक्त, उ0प्र0, जी0टी0रोड़ कानपुर-208005 के पते पर आवेदन करना होगा। यदि मृतक की विधवा जीवित है तो सम्पूर्ण अनुग्रह राशि का भुगतान विधवा को ही किया जायेगा।

यह जानकारी उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त, श्री  सीताराम मीना ने दी है। उन्होंने बताया कि आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप श्रम कल्याण आयुक्त/श्रम आयुक्त, उ0प्र0, जी0टी0रोड़, कानपुर स्थित कार्यालय के अतिरिक्त सहारनपुर, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद गोरखपुर, पिपरी(सोनभद्र), मेरठ, बरेली, झांसी, आगरा, फैजाबाद, मुरादाबाद, नोएडा(गौतमबुद्ध नगर), आजमगढ़ तथा अलीगढ़ स्थित श्रमायुक्त संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी नि:शुल्क उपलब्ध है।

श्रम आयुक्त ने बताया कि मृतक आर्थिक सहायता केवल उसी श्रमिक की विधवा/आश्रित को दी जायेगी जो  कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा स्थायी रूप से कम से कम 06 माह की लगातार नियमित सेवा कर चुका हो। उन्होंने यह भी बताया कि विधवा/आश्रितों को रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत श्रमिक की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और यदि श्रमिक की विधवा के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित आवेदन करता है तो उसे मृतक श्रमिक पर आश्रित होने का जिला न्यायाधीश द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

श्रम आयुक्त ने बताया कि आश्रित के अन्तर्गत परिवार की परिभाषा में मृत श्रमिक का ज्येष्ठ पुत्र/अविवाहित पुत्री/पिता/माता शामिल होंगे। सहायता राशि का वितरण सम्बन्धित क्षेत्र के अपर श्रम आयुक्त/उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय के माध्यम से किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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