प्रदेश सरकार द्वारा लोक सेवकों के सेवा सम्बन्धी विवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य लोक सेवा अधिकरण की गठन किया गया है। इस अधिकरण में शासन के विभिन्न विभाग, स्थानीय निकाय तथा राज्य सरकार के अधीन निगम आदि विभागों के लोक सेवकों के सेवा सम्बन्धी विवादों की सुनवाई होती है। इस अधिकरण को कुल 05 पीठ के स्थान पर 10 पीठ की स्थापना कर पुनर्गठित किया गया है। इसमें एकलपीठ तथा खण्डपीठ द्वारा सेवा सम्बन्धी विवादों का निस्तारण किया जाता है। एकल पीठ में न्यायिक या प्रशासनिक एक सदस्य होते हैं जब कि खण्डपीठ में दो सदस्य होते हैं जिसमें एक न्यायिक तथा एक प्रशासनिक सदस्य होता है। अधिकरण द्वारा जनवरी 2010 से दिसम्बर 2010 तक कुल 3659 विवादों का निस्तारण किया गया है। इसमें याचिका सम्बन्धी 3091, पुनर्विचार सम्बन्धी याचिका 109 तथा अवमानना सम्बन्धी 459 विवाद सम्मिलित हैं।
यह जानकारी अधिकरण के सचिव ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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