उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण शुल्क में वृद्धि कर दी है। अब नई सोसाइटी का पंजीकरण शुल्क दो हजार रूपया, पंजीकृत सोसाइटी का नवीनीकरण शुल्क एक हजार रूपया तथा नवीनीकरण में बिल पर प्रतिमाह सौ रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।
इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों को नकद या बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा शुल्क भुगतान के लिए स्वन्तत्रता दी गई है। विशेष सचिव वित्त श्री ओ0पी0वर्मा ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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