फोरम के अध्यक्ष होंगे मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन, जांच एवं उसकी वैधानिकता को लेकर उठ रहेे विवादों के त्वरित निस्तारण हेतु मण्डल स्तर पर अपीलीय फोरम का गठन किया है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री बलविन्दर कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि अपीलीय फोरम के गठित होने से जनपद स्तर पर जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों की वैधानिकता और अन्य सम्बंधित विवादों को स्थानीय स्तर पर शीघ्र निस्तारण करने हेतु प्रत्येक मण्डल में अपीलीय फोरम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस फोरम के गठन से जाति प्रमाण पत्र से सम्बंधित सत्यापन, जांच एवं इसकी वैधानिकता और अन्य विवादों के निस्तारण हेतु न्यायालय में दायर किये जाने वाले वादों की संख्या में कमी आयेगी।
श्री कुमार ने बताया कि अपीलीय फोरम के अध्यक्ष मण्डलायुक्त होंगे। फोरम में सम्बंधित जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित (जो अपर जिलाधिकारी के स्तर से कम न हो) अधिकारी, मण्डलायुक्त द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का मण्डल स्तर का एक अधिकारी सदस्य होंगे। उप निदेशक समाज कल्याण (अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों में) या उप निदेशक पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों में) सदस्य सचिव होंगे। उन्होंने बताया कि इस अपीलीय समिति के समक्ष जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के निस्तारण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उनके द्वारा दिये गये निर्णय के अधिकतम 90 दिनों अन्दर फोरम में अपील कर सकता है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि अपीलीय फोरम िशकायतकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा आवश्यकतानुसार इस प्रकरण की जांच कराकर विलम्बतम् 30 दिनों में निर्णय करेगा। उन्होंने बताया कि मण्डलीय अपीलीय फोरम के निर्णय से असन्तुश्ट होने की स्थिति में िशकायत कर्ता प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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