उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों को 1830 रूपये वाहन भत्ता स्वीकृत किया है। यह वाहन भत्ता आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। ज्ञातव्य है कि यह वाहन भत्ता पूर्व में 1000 रूपये दिया जा रहा था।
यह जानकारी उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट-माप विभाग के विशेष सचिव श्री चन्द्र प्रकाश ने देते हुए बताया है कि यह धनराशि फोरमों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण को कार्यालय आने-जाने एवं अन्य शासकीय कार्यों हेतु प्रदान की गई है।
विशेष सचिव ने बताया है कि इसी प्रकार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्यगण को भी फोरम कार्यालय आने-जाने एवं अन्य शासकीय कार्य हेतु पूर्व में दी जा रही 1250 रूपये की धनराशि को बढ़ाकर 2630 रूपये प्रति माह कर दिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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