Categorized | लखनऊ.

वशZ 2011-12 के लिए 2501 डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन

Posted on 20 January 2011 by admin

कार्ययोजना सम्बंधी दिशा-निर्देश जारी

प्रदेश सरकार द्वारा वशZ 2011-12 के लिए कुल 2501 डा0 अम्बेडर ग्रामों का चयन किया गया है।

इस सम्बंध में श्री बलविन्दर कुमार प्रमुख सचिव डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग द्वारा कल सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/समस्त मण्डलायुक्तों/ जिलाधिकारियों को भेजे गये पत्र में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। पत्र में कहा गया है कि जिलाधिकारियों से प्राप्त डा0 अम्बेडकर ग्रामों की सूची में शासन द्वारा उन ग्रामों का चयन किया गया है जिनमें जनगणना 2001 के आधार पर अनुसूचित जाति/ जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है एवं इनका इस योजना के अन्तर्गत सन्तृप्तीकरण पूर्व वशोZं (वशZ 2009-10 एवं 2010-11) में नहीं हुआ है अथवा जहां पूर्व में सी.सी.रोड/के.सी.ड्रेन का निर्माण सभी मजरों सहित ग्राम में नहीं हुआ है।

पत्र में निर्देश दिये गये हैं कि इन ग्रामों को अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए अनुपातिक रूप से जनपदों को आवंटित किया गया है। जिन जनपदों में चयनित ग्रामों की संख्या 15 ग्रामों से कम है उनमें न्यूनतम 15 ग्रामों की संख्या निर्धारित कर दी गई है।

पत्र में बताया गया है कि बागपत में 03 ग्राम ही ऐसे हैं जिनकी जनगणना 2001 के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा 03 ऐसे ग्राम हैं जिनकी आबादी 40 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत के मध्य है इसलिए जनपद बागपत हेतु अधिकतम 40 प्रतिशत की सीमा तक 06 ग्रामों का ही चयन किया गया है।

पत्र में समस्त जनपदों द्वारा चयनित ग्रामों (मजरों सहित) की सूची तैयार कर अपने जनपद की वेबसाइट में अपलोड करने के निर्देश दिये गये हैं।
चयनित ग्रामों में योजना के समस्त पांच कार्यक्रम मार्गों का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, आवासहीन को आवास एवं कृशियोग्य भूमि व आवासीय भूमि का आवंटन ग्राम के समस्त मजरों तक लागू किया जायेगा।

पत्र में निर्देश दिया गया है कि मजरों को जोड़ने के निर्माण कार्य के लिए श्रम का सम्पूर्ण अंश तथा उसके अनुपातिक सामग्री अंश की व्यवस्था जनपद स्तर पर नरेगा से तथा अवशेश सामग्री अंश की धनरािश की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से की जायेगी।

सी.सी.रोड एवं के.सी.ड्रेन के निर्माण के लिए जिलाधिकारी 50 लाख रुपये की सीमा तक की स्वीकृति दे सकेंगे। मण्डलायुक्तों को 60 लाख रुपये तक के अनुमोदन का अधिकार होगा, यदि जनपद स्तर पर किन्हीं ग्रामों में 60 लाख से अधिक धनरािश का कार्य कराया जाना है तो उसे पूर्ण विवरण के साथ फरवरी 2011 के अन्त तक पंचायती राज विभाग एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं ताकि उन ग्रामों में सी.सी.रोड व के.सी.ड्रेन निर्माण अथवा खंड़जा/नाली के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा सकें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

November 2024
M T W T F S S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
-->









 Type in