Categorized | लखनऊ.

कारखाना अधिश्ठान व प्रबन्धक वशZ-2010 का रिटर्न जमा करें - समय पर रिटर्न दाखिल करना वैधानिक जिम्मेदारी

Posted on 19 January 2011 by admin

उत्तर प्रदेश स्थित कारखानों के अधिश्ठाता (आकूपायर्स) एवं प्रबन्धक (रक्षा मन्त्रालय के कारखानों को छोड़कर) मातृत्व हित लाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म-एल, फार्म-एम, फार्म-एन एवं फार्म-ओ पर गत 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वशZ का वार्शिक रिटर्न भरकर आगामी 21 जनवरी तक निदेशक कारखाना, उ0प्र0 के जी0टी0रोड, कानपुर स्थित कार्यालय एवं क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0 के कार्यालय में जमा करें। सम्बंधित फार्म जिलाधिकारी कार्यालय परिसर से या पुस्तक/फार्म विक्रेताओं से क्रय किये जा सकते हैं।

यह जानकारी कारखाना निदेशालय, कानपुर से जारी विज्ञप्ति में दी गई है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि उक्त वार्शिक रिटर्न समय से जमा करना कारखाना प्रबन्धकों के उत्तरदायित्वों में एक महत्वपूर्ण वैधानिक जिम्मेदारी है, जिसका पालन न करने पर कारखाना अधिनियम-1948 की धारा-92 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

November 2024
M T W T F S S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
-->









 Type in