उत्तर प्रदेश शासन वित्त विभाग (वेतन आयोग-अनुभाग-1) द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त िशक्षण एवं प्राविधिक िशक्षण संस्थाओं तथा शहरी-स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को एक जुलाई 2010 से 10 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य कर्मचारियों को यह भत्ता 35 प्रतिशत की दर से मिलता था। अब यह 45 प्रतिशत की दर से मिलेगा। जुलाई 2010 से जनवरी 2011 तक की अवधि का 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता सामान्य भविश्य निधि खाते में जमा होगी। शासनादेश जारी होने की तिथि से पूर्व सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को नियमानुसार नकद भुगतान किया जायेगा।
यह जानकारी संयुक्त सचिव वेतन आयोग ने दे दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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