न्यायालयों के स्थगन आदेश से आच्छादित प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य वन भूमि खाली करवाई जाये। इसके साथ ही वन क्षेत्र की जमीन पर नया अतिक्रमण न होने पाये।
यह निर्देश वन एवं जन्तु उद्यान मन्त्री ने गत दिवस वन विभाग के अधिकारियों की बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में लिम्बत वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाने की कार्यवाही की जाये तथा क्षेत्रीय स्तर पर लिम्बत 52 प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही की जाये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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