18 नियोजकों के विरूद्ध वाद दाखिल, 09 को न्यायालय द्वारा दण्डित कर 78 हजार रुपया अर्थदण्ड लगाया गया
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला श्रमिकों की कार्यदशाओं तथा सुविधाओं की सुनििश्चतता के साथ ही नियोजन में लिंग के आधार पर विभेद न किये जाने और समान कार्य के लिये समान वेतन दिये जाने के प्राविधान के तहत श्रम विभाग के माध्यम से प्रदेश स्थित 95 कारखानों, प्रतिश्ठानों आदि का निरीक्षण किया गया जिनमें 80 मामलों में समान पारिश्रमिक अधिनियम का उल्लंघन पाया गया।
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 मामलात में अभियोजन दाखिल किया गया जिसमें 09 नियोजकों को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया और 78 हजार रुपया अर्थदण्ड लगाया गया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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