राि¾ 10 बजे के बाद ध्वनिवर्धक यं¾ का प्रयोÛ नही
मद्यपान को प्रोत्साहन व अश्लीलता का प्रदर्शन ,वं सहयोÛ नही
जिलाधिकारी श्री अनिल कुमार साÛर के आदेशानुसार नव वर्ष की पूर्व संध्या पर लोक शान्ति भंÛ करने वालो पर द.ड प्रक्रिया संहिता-144 के अन्तÛZत होÛी कार्यवाही और इस अवसर पर राि¾ दस बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यं¾ो का प्रयोÛ भी प्रतिबंधित रहेÛा। धारा 144 का आदेश जनपद में लाÛू कर दिया Ûया है जो 01-01-2011 तक प्रभावी रहेÛा। इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लंर्षोर्षोान करना भारतीय द.ड विधान की धारा-188 के अन्तÛZत दण्डनीय होÛा।
जिलाधिकारी के संज्ञान में आया है कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद के विभिन्न ¿ो¾ों में विभिन्न संस्थाओं,फार्म हाउसों,क्लबों,होटलों ,वं रिसार्टस में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा,ंÛे जिनमें देर राि¾ तक लोÛों की भीड़ ,क¾ रहती है। जिसमें मद्यपान कर विवाद-झÛड़ा आदि करके लोक शान्ति भंÛ करने का प्रयास किया जा सकता है। इसे रोकने की दृष्टि से मद्यपान को प्रोत्साहन व अश्लील प्रदर्शनों को प्रोत्साहित न करने का अनुरोध करते हु, जिला मजिस्ट्रेट ने नाÛरिकों से अनुरोध किया है कि वह नव वर्ष की पूर्व सध्ंया पर उनसे/अपरजिलाधिकारी(नÛर पूर्वी,पश्चिमी,टी0जी0 ,वं प्रशासन)/ ¿ो¾ीय मजिस्ट्रेट के बिना किसी भी व्यक्ति/सस्था Àारा ,ेसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा,Ûा जिनमें सम्मिलित होने वालो की संख्या 50 से अधिक हो।
नव वर्ष की पूर्व संध्या पर नियमों के विरूÀ सार्वजनिक स्थल पर न तो मद्यपान किया जा,Ûा और न ही मदिरापान करके वाहन चलाया जा,Ûा। इस अवसर पर किसी भी व्यक्ति Àारा हेलमेट,सीटबेल्ट,दो पहियावाहनों पर दो से अधिक सवारी बैठने/बैठाने,मोटर वाहनों पर निर्धारित संख्या से अधिक सवारी बैठाने,वाहन Ûति 45 किमी,प्रति र्षोर्षोांटा से कम रखे जाने आदि यातायात नियमों का उल्लंर्षोर्षोान नही किया जा,Ûा और न ही कोई व्यक्ति शस्¾ लेकर चलेÛा तथा उसका प्रदर्शन भी नही करेÛा। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर प्रत्येक दशा में सभी आयोजन 12-30 बजे राि¾ के पूर्व समाप्त कर लिये जा,ंÛे।
शस़्¾धार.ा न किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रशासकीय मजिस्ट्रेट/पुलिस ,वं समस्त बलों के अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रभावी नही होÛा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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