प्रोत्साहन योजना में नगर निगम क्षेत्रों एव ंनोएडा, ग्रेटर नोएडा की तुलना में स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्सों हेतु अधिक अनुदान देने का निर्णय
मुख्यमंत्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरािद की बैठक में मल्टीप्लेक्स छविगृहों के खोलने के उद्देय से प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना र्वा 2010 को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह प्रोत्साहन योजना ाासनादो जारी होने के तिथि से तथा दिनांक 31 मार्च, 2015 तक प्रभावी रहेगी। प्रदो में मल्टीप्लेक्स निर्माण की प्रस्तावित योजना से अनुदान की अवधि समाप्त होने के बाद प्रतिर्वा लगभग 10 से 20 करोड़ रूपये तक अतिरिक्त आय होगी। राज्य सरकार ने प्रोत्साहन योजना में नगर निगम क्षेत्रों एव ंनोएडा, ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्सों हेतु अनुदान की तुलना में स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्सों हेतु अधिक अनुदान देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से नगर निगम क्षेत्रों एव ंनोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न क्षेत्रों में भी मल्टीप्लेक्सों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिपरािद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नगर निगम क्षेत्रों एव ंनोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु प्रथम र्वा मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहित मनोरंजन कर का 100 प्रताित अनुदान, द्वितीय एवं तृतीय र्वा मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहित मनोरंजन कर का 75 प्रताित अनुदान, चतुर्थ एवं पंचम र्वा मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहित मनोरंजन कर का 50 प्रताित अनुदान देेने तथा छठे र्वा एवं आगे पूर्ण कर देयता का प्राविधान किया है। इसी प्रकार नगर निगम एव ंनोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय र्वा मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहित मनोरंजन कर का 100 प्रताित अनुदान जबकि चौथे एवं पांचवे र्वा मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहित मनोरंजन कर का 75 प्रताित अनुदान देने तथा छठे एवं आगे के र्वााें में पूर्ण कर देयता का प्राविधान किया है।
इस योजना का लाभ ाासनादो जारी होने की तिथि से तथा 31 मार्च, 2015 तक की अवधि में निर्मित ऐसे सभी मल्टीप्लेक्स को अनुमन्य होगा, जिन्होंने उ0प्र0 चलचित्र नियमावली 1951 में प्रावधानिक नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्माण की पूर्वानुमति प्राप्त कर मल्टीप्लेक्स का निर्माण पूर्ण कर लिया हो तथा दिनांक 31 मार्च, 2015 तक सिनेमा प्रर्दान हेतु लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो। अनुदान प्राप्त करने के लिए मल्टीप्लेक्स स्वामी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ-साथ मल्टीप्लेक्स छविगृह की लागत का पूरा वास्तविक ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें भूमि की कीमत, व्यवसायिक प्रयोजन से किए गए निर्माण आदि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। किन्तु छविगृहों हेतु उपकरण साज-सज्जा आदि की लागत सम्मिलित की जायेगी। उक्त से संबंधित समस्त अभिलेखों के साथ संलग्न प्रारूप पर मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी द्वारा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लेने हेतु जिला मजिस्टेट को प्रार्थना-पत्र देना होगा। जिला मजिस्टेट को दिए गए प्रार्थना-पत्र पर तीन माह के अन्दर निर्णय नहीं होने पर आवेदक ाासन के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। जिलाधिकारी को लाइसेंस देने से पूर्व यह सुनिचित करना होगा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माप-दण्डों का पालन किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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