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राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोश आयोग के सदस्यों एवं जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों/सदस्यों के मानदेय/भत्ते में वृद्धि का निर्णय

Posted on 30 December 2010 by admin

राज्य सरकार पर प्रतिवशZ 1,46,20,296 रूपये का अतिरिक्त व्यय भार

मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिशद की बैठक में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोश आयोग, उ0प्र0 (राज्य आयोग) के सदस्य एवं जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष तथा सदस्य को पूर्व से दिये जा रहे मानदेय/भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। मन्त्रिपरिशद के इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार पर प्रतिवशZ 1,46,20,296 (01 करोड़ 46 लाख 20 हजार 02 सौ 96) रूपये का व्यय भार पड़ेगा।

मन्त्रिपरिशद में लिए गए निर्णय के अनुसार पूर्णकालिक आधार पर राज्य आयोग के सदस्यों के मानदेय में 6,922 रूपये की वृद्धि करते हुए अब 15,262 रूपये प्रतिमाह, मकान किराया भत्ता में 1,500 रूपये की वृद्धि करते हुए अब प्रतिमाह 03 हजार रूपये तथा वाहन भत्ता में 1,380 रूपये की वृद्धि करते हुए 2,630 रूपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया है।

इसी प्रकार जिला फोरम के सदस्य के लिए प्रतिमाह मानदेय में 4,616 रूपये की वृद्धि करते हुए 10,176 रूपये, मकान किराया भत्ता में 1,200 रूपये की वृद्धि करके प्रतिमाह 1,800 रूपये तथा वाहन भत्ता में 830 रूपये की वृद्धि करते हुए प्रतिमाह 1,830 रूपये कर दिया गया है। अध्यक्ष जिला फोरम के मकान किराया भत्ता में प्रतिमाह 1,600 रूपये की वृद्धि करते हुए 2,400 रूपये तथा वाहन भत्ता में 830 रूपये की वृद्धि करते हुए 1,830 रूपये प्रतिमाह निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

मन्त्रिपरिशद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अंशकालिक आधार पर नियुक्त अध्यक्ष राज्य आयोग के प्रतिदिन के मानदेय में 250 रूपये की वृद्धि करते हुए 500 रूपये मानदेय प्रतिदिन, सदस्य राज्य आयोग के मानदेय में 200 रूपये की वृद्धि करते हुए 400 रूपये मानदेय प्रतिदिन, अध्यक्ष जिला फोरम के मानदेय में 200 रूपये की वृद्धि करते हुए 400 रूपये मानदेय प्रतिदिन तथा सदस्य जिला फोरम के मानदेय में 150 की रूपये की वृद्धि करते हुए मानदेय प्रतिदिन 300 रूपये करने का निर्णय लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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