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राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को टेलीफोन/मोबाइल मद में स्वीकृत धनरािश के अन्दर ही Þ0 डायलिंगß एवं इण्टरनेट की सुविधा

Posted on 30 December 2010 by admin

सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों की मृत्यु पर उनके पति/ पत्नी को आजीवन पारिवारिक पेंशन 05 मार्च, 2010 से लागू

माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न हुई मन्त्रिपरिशद की बैठक में राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को Þ95 डायलिंगß के स्थान पर Þ0 डायलिंगß की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही माननीय सदस्यों को टेलीफोन/मोबाइल मद में स्वीकृत धनरािश छ: हजार रूपये प्रतिमाह के अन्दर ही इण्टरनेट की सुविधा भी प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

इसके अलावा मन्त्रिपरिशद ने राज्य विधान मण्डल के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों की मृत्यु होने पर उनके पति/पत्नी के लिए आजीवन पारिवारिक पेंशन 05 मार्च, 2010 से लागू करने के निर्णय को भी अनुमोदित कर दिया है।

गौरतलब है कि अभी तक राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को सदस्यता की अवधि के दौरान राज्य सरकार की लागत पर राश्ट्रीय रोमिंग सहित एस0टी0डी0 सुविधा के साथ मोबाइल फोन का एक सिम कार्ड प्राप्त करने तथा लखनऊ नगर एवं लखनऊ नगर के बाहर अपने निर्वाचन क्षेत्र स्थित आवासों पर एक-एक टेलीफोन लगाए जाने के हकदार हैं। सम्प्रति सदस्यों को टेलीफोन पर एस0टी0डी0 की सुविधा अनुमन्य नहीं है, किन्तु वे ऐसे टेलीफोनों पर Þ95 डायलिंगß की सुविधा इस शर्त पर पाने के लिए हकदार है कि राज्य सरकार टेलीफोन और मोबाइल बिलों का छ: हजार रूपये प्रतिमाह से अनधिक की धनरािश का भुगतान करेगी और छ: हजार रूपये से अधिक की धनरािश सम्बंधित सदस्य के वेतन एवं अन्य देयों से काट ली जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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