जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा “दम्पत्ति पुरस्कार योजना´´ अन्तर्गत प्रार्थना पत्र वांछित है। ऐसे पुरूष जिन्होने 35 वर्ष से कम आयू की विधवा से विवाह किया है वे विवाह होने के एक वर्ष के अन्दर ही अपना प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा करें। जिसके लिए निम्न महिलाऐं आवश्यक है। विधवा की आयु 35 वर्ष से कम हो। दम्पत्ति आय कर दाता न हों। पुरूष के पास कोई अन्य पत्नी न हो।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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