स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की अधिवशZता आयु 60 वशZ किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देश दिये गये है कि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की अधिवशZता आयु 60 वशZ पूर्ण करने के पश्चात ही उनकी सेवा निवृत्त की कार्यवाही की जाये।
प्रमुख सचिव आलोक रंजन द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये है कि कतिपय निकायो द्वारा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की अधिवशZता आयु 58 वशZ मानते हुए उन्हें सेवा निवृत्त किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्देश दिये गये है कि नगरीय स्थानीय निकायो के कर्मचारियों को 58 वशZ की आयु में सेवा निवृत्त न किया जाये।
जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिशद/नगर पंचायत के शासनादेश का अनुपालन सुनििश्चत करने के निर्देश दिये है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com