राजस्व विभाग व्दारा संचालित Þ आम आदमी बीमा योजना तथा उ0प्र0 के खातेदार/सह-खातेदार कृशकों के लिए Þ कृशक दुघZटना बीमा योजना Þ गरीब लोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इन योजनाओं के बारे में निर्देशों का भलीभंाति अध्ययन कर पात्र लोगों को तत्परता से लाभािन्वत करें। योजनाओं के बारे में अधीनस्थों को भी जानकारी दें और प्रचार-प्रसार भी करायें।
मण्डलायुक्त सुधीर एम0 बोवडे कमिश्नरी सभागार में आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यशाला में मण्डल के सभी जनपदों के अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारियों तथा तहसीलदारों ने भाग लिया। सेमीनार में पावर पाइन्ट प्रस्तुति व्दारा विस्तार से जानकारी दी गई और समस्या तथा शंकाओं के समाधान अपर आयुक्त नागेन्द्र प्रताप ने दिये। सभी प्रतिभागियों को इन योजनाओं के बारे में उ0प्र0 शासन, राजस्व परिशद, बीमा कम्पनी के महत्वपूर्ण आदेश/निर्देशों के संकलन की बुकलेट तथा प्रचार सामग्री आदि दी गई।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु Þ आम आदमी बीमा योजनाÞ संचालित हैं। जितने सभी भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वशZ की आयु के सदस्यों को आच्छादित किया गया हैं। योजना में आवृत्त व्यक्ति को कोई भी प्रीमियम का भुगतान नही करना होता हैं। प्रीमियम रािश भारत सरकार तथा राज्य सरकार व्दारा आधी-आधी दी जाती हैं।
उन्होंने बताया कि बीमा का आवरण प्राकृतिक मृत्यु की दशा में तीस हजार रूपये, दुर्धटनावश मृत्यु की दशा में 75 हजार रूपये होगी। अपंगता की दशा में पूर्ण अपंग होने पर 75 हजार रूपये आंिशक अपंगता की दशा में 37500 रूपये देय होगी। इस के अतिरिक्त योजना में लाभािन्वत परिवार के अधिकतम दो बच्चों को जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक िशक्षा प्राप्त कर रहे हैं, को एक सोै रूपया प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दिये जाने का भी प्राविधान रखा गया हैं।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी इस योजना के कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। तहसील स्तर पर तहसीलदार व्दारा तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन हेतु नोड़ल अधिकारी होगे।
उन्होंने कहा कि इस बीमा योजना का आधार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों की मुद्रित सूची होगी। उन्होंने निर्देश दिये कि जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन परिवारों की सूची बीमा कम्पनी की जिला इकाई तथा लखनऊ मुख्यालय और निदेशक संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय को भी पे्रशित करें। इस सूची के अनुसार बीमा कम्पनी व्दारा बीमित व्यक्तियों के लिए अभिज्ञान पत्र जारी किये जायेगे।
उन्होंने स्पश्ट किया कि धारा 198 के अन्तर्गत सवा तीन एकड़ से कम भूमि वाले व्यक्ति को भूमिहीन मानते हुए इस योजना में सम्मिलित किया जायेगा। कार्यशाला में विभिन्न प्रपत्रों आदि के बारे में बताया गया।
राज्य सरकार व्दारा संचालति Þ कृशक दुघZटना बीमा Þ के बारे में उन्होंने बताया कि इस योजना में बीमा का आवरण एक लाख रूपया है और प्रीमियम की रािश राज्य सरकार व्दारा वहन की जाती हैं। मृत्यु या शारीरिक अक्षमता होने पर कृशक/बीमा धारक अथवा आश्रित व्दारा अधिकतम चार माह की अवधि में बीमा दावा निर्धारित प्रपत्र पूर्ण कराकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बीमा दावे को भुगतान दावा प्रपत्र प्राप्त होने पर सम्बंधित बीमा कम्पनी व्दारा अधिकतम एक माह के अन्दर करना होगा।
उन्होंने बताया कि दावा प्रपत्र पर बीमा कम्पनी कोई आपत्ति लगाती हैं तो दो सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी को भेजा जायेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति व्दारा एक माह में अनिवार्य रूप से निर्णय ले लिया जायेगा। समिति व्दारा लिया गया निर्णय अन्तिम और बीमा कम्पनी पर बाध्यकारी होगा। उन्होंने बताया कि पेनाल्टी क्लाज में स्पश्ट हैं कि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत भुगतान न किये जाने पर बीमा कम्पनी को प्रति दावा प्रति सप्ताह एक हजार रूपये का पेनाल्टी के रूप में भुगतान करना होगा। पेनाल्टी की अधिकतम धनारािश 25 हजार रूपये होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com