उत्तर प्रदेश सरकार ने पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं के भरण-पोशण तथा उनके आश्रित बच्चों की िशक्षा आदि हेतु इस वित्तीय वशZ में
568.91 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अब तक 1585761 निराश्रित महिलाओं को पेंशन स्वीकृत की गई है, जिसमें 1542682 निराश्रित महिलाओं को पेंशन की धनरािश के 433.47 करोड़ रुपये उनके खातों मेें हस्तातंरित किये जा चुके हैं।
यह जानकारी निदेशक महिला कल्याण श्री बिहरी स्वरूप ने देते हुए बताया कि अधिकारियों को 31 दिसम्बर तक सभी पात्र निराश्रित महिलाओं को योजना से आच्छादित करने तथा पेंशन की द्वितीय छमाही किस्त वितरित करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन में लाभािन्वत 1542682 निराश्रित महिलाओं में 497605 महिलायेंZ अनुसूचित जाति/जन जाति की हैं।
श्री स्वरूप ने बताया कि 35 वशZ से कम आयु की महिलाओं केे पति की मृत्युपरान्त पुर्नविवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें दम्पत्ति पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 1160 महिलाओं को लाभािन्वत किया गया है। उन्होंनें बताया कि गरीबी रेखा के नीचे निवासरत ऐसी निराश्रित महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो गई है, और उनकी पुत्री विवाह योग्य हो तो उसकी शादी हेतु एक मुश्त 10,000 रुपये का अनुदान दिये जाने की योजना भी संचालित है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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