प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के गम्भीर बीमारी के इलाज तथा उनके जीवन की सुरक्षा हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा समूह बीमा योजना लागू की गई है। समूह बीमा योजना के प्रीमियम की किश्त का भुगतान भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।
इस आशय की जानकारी श्री देवेन्द्र नाथ वर्मा, निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार ने देते हुये बताया है कि इस योजना के अन्तर्गत 18 से 59 वर्ष के बीच की सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियॉं एवं सहायिकाएं इस योजना से आच्छादित होंगी। उन्होंने बताया कि बीमित सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 रूपये, दुघZटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता होने पर 75,000 रूपये, दुघZटना के कारण आंशिक स्थायी अपंगता होने पर 37,500 रूपये तथा महिलाओं को गम्भीर बीमारी होने पर 20,000 रूपये की धनराशि प्राप्त होगी। श्री वर्मा ने बताया कि छाती, सेरविक्स यूटेरी, कार्पस यूटेरी, अण्डाशय, फालोपियन ट्यूब एवं योनि/बूल्वा में कैंसर प्राणघातक ट्यूमर के लक्षण होने पर जीवन बीमा निगम द्वारा 20,000 रूपये की धनराशि महिलाओं को मिलेगी। उन्होंने बताया कि गम्भीर बीमारियों के प्रीमियम 80 रूपये को 01.04.2007 से 31.03.2009 तक दो वषोZं की अवधि के लिये माफ कर दिया गया है।
निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 ने बताया है कि पूरे देश में 15,26,970 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को 01.04.2007 से इस योजना के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि प्रीमियम के रूप में भारत सरकार का अंशदान 100 रूपये, आंगनबाड़ी कायकत्री/सहायिकाओं का अंशदान 80 रूपये तथा सामाजिक सुरक्षा निधि द्वारा 100 रूपये का भुगतान किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com