प्रदेश सरकार द्वारा विकलांगजनों के चििन्हत रिक्त पदों के बैकलॉग को विशेष भर्ती अभियान चलाकर पूरा कराया जायेगा।
मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिवों को भेजे गये पत्र में निर्देंश दिये गये हैं कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार के किसी भी पद पर सीधी भर्ती का कोई विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये तो यह सुनिश्चित किया जाये कि उस विज्ञापन में विकलांगजन के लिए चििन्हत रिक्त पदों पर 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूर्ण किये जाने हेतु विकलांगजन के लिए आरक्षित पदों की संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाये। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाये कि अमुक पद किस श्रेणी की विकलांगता के लिए आरक्षित है।
पत्र में कहा गया है कि शासन स्तर पर विकलांगजन के लिए उनकी विकलांगता के दृष्टिगत उपयुक्त पदों का पुनर्चिन्हांकन किया जा रहा है। इससे पूर्व 31.07.2007 को श्रेणी क एवं ख तथा दिनांक 7.5.1999 को श्रेणी ग एवं घ के पदों का चिन्हांकन किया गया था। उसके बाद भी वर्ष 2009-2010 में शासन स्तर से सूचना मांगे जाने के बावजूद विभागों द्वारा सूचनायें प्राप्त नहीं हुई हैं अथवा अपूर्ण सूचनाये प्राप्त हुई हैं।
मुख्य सचिव ने वांछित सूचनायें 21 दिसम्बर 2010 तक विकलांग कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने के निदेंZश दिये हैं। अवशेष पदों को भरने के सम्बंध में आगामी 10 जनवरी 2011 तक बैकलॉग की रिक्तियों की विज्ञाप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों में काराया जाय। प्राप्त आवेदन पत्रों पर चयन प्रक्रिया 28 फरवरी 2011 तक पूर्ण कर ली जाय। इस सम्बंध में शासन स्तर पर 22 दिसम्बर 2010 तथा 01 मार्च 2011 को शासन स्तर पर समीक्षा की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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