प्रदेश सरकार ने ऑल इण्डिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाये रखने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किये जाने के निर्देश दिए है। साथ ही परविहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है। हड़ताल में शामिल होने वाले वाहनों को मोटरयान अधिनियम की धारा-86 के अन्तर्गत परमिटों का निलम्बन व निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिए है।
प्रमुख सचिव परिवहन श्री माजिद अली ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया ऑल इण्डिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस के 5 दिस्मबर से देशव्यापी हड़ताल के नोटिस को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी कदम उठाये जा रहे है। उन्होंने बताया कि हड़ताल के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी मण्डलायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक (रेंज), जिलाधिकारियों एवं समस्त वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने स्तर से हड़ताल से निपटने के लिए आवश्यक प्रभावी कार्यवाही करें। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनििश्चत रखने के लिए ट्रक तथा परिवहन वाहनों को अधिगृहित करें। सभी माल वाहनों जैसे छोटे परिवहन वाहन टैम्पों व मेटाडोर आदि को हड़ताल अवधि में बिना रोक टोक के माल ले जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों के संचरण पर कड़ी निगाह रखी जाये, यदि आवश्यकता पड़े तो पेट्रोलियम पदार्थों के संचरण के लिए टैंकर्स को अधिगृहित किया जाए। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए है कि पेट्रोलिय पदार्थों के संचरण के लिए तेल कम्पनियों को मोबाइल पुलिस स्कोर्ट उपलब्ध कराई जायें।
श्री माजिद अली ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनने वाली स्पेशल टास्क फोर्स की प्रतिदिन नियमित बैठक अपरान्ह 3.00 बजे तक करके परिवहन आयुक्त कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के फोन 0522-2202424 या फैक्स 0522-2231061 पर जनपद की अद्यतन सूचना भेजी जायें। इसके साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों को स्थानीय परमिटों से आच्छादित वाहनों को आवश्यकतानुसार एक सप्ताह या 15 दिन के लिए अन्तरराज्यीय परमिट दिये जाने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि यह भी सुनििश्चत किया जा रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेशकर जो दूरदराज के गांवो, मलिन बस्तियों, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में कोई दिक्कत न होने पाये।
प्रमुख सचिव परिवहन ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में महाराश्ट्र सरकार द्वारा पूर्व में कृत कार्यवाही के अनुसार परिवहन यानों को आवश्यकता वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मोटर यान अधिनियम की धारा-66(3) के अन्तर्गत बिना परमिट संचालन की अनुमति दिये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यूपीएसआरटीसी की बसों को पूरी क्षमता से चलाये जाने के साथ ही वर्कशाप में वाहनों के सुधार के लिए रणनीति बना कर युद्धस्तर पर सुधार कार्य किये जायें। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर अधिगृहीत वाहनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगाया जायें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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