मुख्य सूचना आयुक्त श्री रणजीत सिंह पंकज ने तीन मामलों का निस्तारण करते हुए तीस हजार रूपये अर्थ दण्ड लगाया। आवेदक श्री एस0पी0सिंह सिसोदिया एवं श्री उमेश चौहान निवासीगण गाजियाबाद ने नगर निगम गाजियाबाद के जन सूचना अधिकारी से सूचना मांगी थी। लेकिन इन दोनों मामलों में आवेदकों को सूचना न मिलने पर उन्होंने आयोग में अपील दायर की थी। आयोग ने निर्णय में क्रमश: 15 हजार एवं दस हजार अर्थ दण्ड लगाया। तीसरे मामले में श्रीमती गीता देवी निवासी लखनऊ ने उ0प्र0 आवास विकास परिषद से सम्बन्धित मामले में सूचना न दिये जाने पर 5 हजार रूपये का अर्थ दण्ड लगाया गया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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