राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है। नामांकन पत्र 05 दिसम्बर को प्रात 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक प्रस्तुत किये जायेगे तत्पश्चात अपरान्ह 3 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी। दिनांक 8 दिसम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक उम्मीदवारी वापस लेने हेतु निर्धारित है।मतदान 12 दिसम्बर को होगा।
जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत अभिजात ने बताया है कि आगरा जिला पंचायत अध्यक्ष का पद पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित है। नामांकन पत्रों की बिक्री 3 दिसम्बर से 5 दिसम्बर तक की जायेगी और निर्वाचन सम्बन्धी समय सारणी के अनुसार समस्त कार्य कलक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष पर सम्पन्न कराये जायेगें।
उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र का मूल्य अनारिक्षत श्रेणी हेतु 1500 रूपये और आरक्षित श्रेणी हेतु 750 रूपये निर्धारित है। जमानत रािश अनारक्षित वर्ग के लिए दस हजार रूपये और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु पॉच हजार रूपये निर्धारित है। अध्यक्ष जिला पंचायत के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन हेतु अधिकतम व्यय सीमा दो लाख रूपये निर्धारित है। उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
उन्होंने बताया है कि नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक के हस्ताक्षर/ निशानी अंगूठा अनिवार्य है। प्रस्तावक तथा अनुमोदक का नाम जिला पंचायत निर्वाचन हेतु तैयार की गई सदस्यों की सूची में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित अभिलेख/ साक्ष्य होना अनिवार्य है। इनमें उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्व प्रमाणित फोटोग्राफ नामांकन पत्र पर अनिवार्य रूप से चस्पा किया जायेगा।
जमानत की निर्धारित धनरािश नकद जमा करने की रसीद तथा राजकीय कोशागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप `ब` में शपथ पत्र (यह प्रारूप नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा), आरक्षित श्रेणी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष संवीक्षा के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और उसकी छाया प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधीन निर्धारित प्रारूप-1 मे घोशणा पत्र प्रस्तुत करना होगा यह प्रारूप भी नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान ¼preference½ अन्र्तराश्ट्रीय अंक (अंग्रेजी अंक) में अंकित करना अनिवार्य है यथा 1,2,3,….. । अन्य किसी प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जायेगा। मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखे जायेगें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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