अपर जिलाधिकारी (नगर) अरूण प्रकाश ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेश संक्षिप्त पुनरीक्षण-2011 का कार्य दिनांक 11.11.10 से दिनांक 30.11.10 तक कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है जिसमें नियुक्त किए गए पदाभिहित अधिकारियों/वी.एल.ओ. एवं सुपरवाईजरों के कार्यो का मतदान केन्द्र पर निरीक्षण करने हेतु इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1239/नि.का. दिनांक 11.11.10 द्वारा अरविन्द कुमार, प्रधान निदेशक, प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केन्द्र, फाउण्ड्रीनगर, आगरा को 92-खेरागढ विधान सभा क्षेत्र में सैक्टर आफिसर के रूप में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा द्वारा नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा उक्त ड्यूटी आदेश लेने से इंकार कर दिया गया है जिसके कारण मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हुआ है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत यह स्पश्ट किया गया है कि यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्वि से संसक्त या किसी प्रवििश्ट को उस निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने से संसक्त किसी पदीय कर्तव्य के पालन के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, ऐसे पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या कार्यलोप का दोशी युक्तियुक्त हेतुक के बिना होगा, तो वह (कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वशZ तक की हो सकेगी और जुर्माने) दण्डनीय होगा उन्होंने फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेश संक्षिप्त पुनरीक्षण 2011 में व्यवधान उल्पन्न किए जाने के कारण अरविन्द कुमार प्रधान निदेशक प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केन्द्र फाउण्ड्रीनगर, आगरा के विरूद्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एफ.आई. आर. दर्ज किए जाने के आदे दिये है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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