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मन्त्रिपरिशद ने 18 मई, 2006 को जारी शासनादेश में संशोधन के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अधिकृत करने का निर्णय लिया

Posted on 22 November 2010 by admin

मन्त्रिपरिशद की बैठक में आज ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत किए जा रहे गांवों में इनपुट बेस्ड फ्रेन्चाइजी के चयन एवं व्यवस्था के लिए 18 मई, 2006 को जारी शासनादेश में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। आज लिए गए निर्णय के अनुसार भविश्य में 18 मई, 2006 को जारी शासनादेश में आवश्यकतानुसार संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 इसे इनर्जी टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत करेगा और इनर्जी टास्क फोर्स के अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अपने स्तर से आदेश जारी करेगा।

गौरतलब है कि भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी अविद्युतीकृत ग्रामों को विद्युतीकृत कराया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा यह शर्त रखी गई है कि विद्युतीकृत किए जाने वाले सभी ग्रामों में प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार फ्रेन्चाइजी व्यवस्था लागू की जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू रूप से निरन्तर विद्युत आपूर्ति सम्भव हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में इनपुट बेस्ड फ्रेन्चाइजी व्यवस्था लागू करने के लिए 10 मई, 2006 को मन्त्रिपरिशद के निर्णय के आधार पर 18 मई, 2006 को यह शासनादेश जारी किया गया था।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 स्वयं एक वाणििज्यक संस्था है और विद्युत वितरण हेतु लाइसेन्सी भी है। वितरण क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थापना प्रणाली की सुरक्षा, अनुरक्षण, विद्युत वितरण, बिलिंग, वसूली इत्यादि संस्था के आन्तरिक दिन-प्रतिदिन के वाणििज्यक कार्य हैं। इसलिए भारत सरकार की गाइड लाइन के आधीन समस्त कार्य संस्था को स्वयं करने हैं अथवा फ्रेन्चाइजी से कराना है यह भी संस्था के आन्तरिक निर्णय का विशय है। इसको दृिश्टगत रखते हुए आज मन्त्रिपरिशद ने संस्था द्वारा ही समुचित कार्यवाही करने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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