उत्तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन सम्बंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मन्त्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश में विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बंधी गतिविधियों का अन्तरण-आस्तियों, दायित्वों एवं सम्बंधित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 से उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को निधियों के स्रोत के रूप में 1898.57 करोड़ रूपये की अंशधारियों की निधि एवं 3270.01 करोड़ की ऋण निधियां तथा चालू दायित्व एवं निधियों के उपयोग के रूप में 4192.31 करोड़ रूपये की स्थायी व चालू आस्तियां एवं 976.27 करोड़ रूपये की संचयी हानि अनन्तिम रूप से अन्तरित की जायेगी।
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 से अन्तरित अनन्तिम आस्तियां एवं दायित्वों के सम्बंध में एक वर्ष अथवा राज्य सरकार द्वारा तत्पश्चात् निर्धारित अवधि के अन्दर अन्तिम अन्तरण स्कीम निर्गत की जायेगी।
मन्त्रिपरिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में अन्तरण) स्कीम, 2010 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 से उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को कार्मिकों को अनन्तिम रूप से अन्तरित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत इस कार्मिक अनन्तिम आधार पर पारेषण कम्पनी को अन्तरित व आमेलित होंगे। ऐसे कार्मिक जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 की इकाईयों में चििन्हत किये जाने योग्य नहीं है, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को अनन्तिम आधार पर अन्तरित व आमेलित किये जायेंगे। पारेषण कम्पनी को कार्मिकों के सभी अन्तरण इस स्कीम की अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से 12 माह की अवधि के लिए अनन्तिम होंगे। इस अवधि के पश्चात् अन्तरण को राज्य सरकार द्वारा परित किसी अन्य आदेश के अधीन रहते हुए अन्तिम माने जायेंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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