मन्त्रिपरिषद ने उ0प्र0 भूमि सुधार निगम में कार्यरत पूर्णकालिक/नियमित कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना दिनांक 01.01.2006 से प्रकल्पित आधार पर पुनरीक्षित करते हुए, निर्धारित वेतन एवं उसके साथ मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की पुनरीक्षित दरों पर भुगतान तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके लिए कोई एरियर देय नही होगा। मन्त्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि पुनरीक्षित वेतन/भत्तों के भुगतान से आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन किया जायेगा तथा इसके लिए कोई राजकीय अनुदान/सहायता देय नहीं होगी। पुनरीक्षित वेतनमान के लाभ सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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