उत्तर प्रदेश में पहली बार निर्वाचन व्ययों की नयी व्यवस्था के तहत खर्चों पर निगाह रखने के लिये माइाें आब्जर्वर्स, वीड़ियों सर्विलांस टीमें, वीडियों देखने हेतु टीमें, अवैधानिक नगद लेन-देन पर निगाह रखने हेतु वीडियों टीमें, लेखा टीमे, मीडिया पर व्यय किये जाने वाले खर्चों हेतु अनुश्रवण टीमों का गठन किया जायेगा। इसी के साथ-साथ एक निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कन्टोल रूम तथा अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा जिसमें आयकर, केन्द्रीय उत्पाद कर, भारत सरकार के आडिट एवं लेखा विभाग तथा राज्य एवं केन्द्र के अधिकारी सम्मिलित होंगे।
यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने आज यहां देते हुये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों में किये जाने वाले व्ययों के अनुश्रवण के लिये एक नयी व्यवस्था बनायी है जिसे प्रदेश में पहली बार 54 लखीमपुर तथा 333 निधौली कला एटा विधान सभा क्षेत्रों के आगामी 20 नवम्बर को होने वाले चुनाव में लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नये दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के एक दिन पूर्व एक पृथक बैंक एकाउन्ट खोलना होगा। चुनाव अभियान में व्यय की जाने वाली समस्त राशि इसी बैंक खाते में जमा की जायेगी और निर्वाचन संबंधी सभी व्यय इसी बैंक खाते में जमा धनराशि से किये जायेंगे। बैंक खाते की प्रमाणित प्रति संबंधित उम्मीदवार द्वारा चुनाव के बाद निर्वाचन व्यय लेखा के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलबध कराये जायेंगे तथा प्रत्येक दिन के व्यय का लेखा निर्धारित रजिस्टर में रखा जायेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि व्ययों के अनुसरण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट http//ceouttarpradesh.nic.in के होमपेज पर दिये गये बटन Mechanism for election Expenditure Monitoring पर देखे जा सकेते हैं। आयोग ने इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक निर्वाचन व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति भी कर दी है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किये गये व्यय लेखों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस बोर्ड पर प्रर्दशित किया जायेगा जिसे कोई भी व्यक्ति एक रुपया प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान करके व्यय लेखा की प्रति प्राप्त कर सकता है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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