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कतिपय श्रेणी के मोटर वाहनों पर लगने वाले कर की दरों में संशोधन करने का निर्णय

Posted on 02 November 2010 by admin

सरकार को प्रस्तावित वृद्धि से लगभग 28 करोड़ रूपये की अतिरिक्त वार्शिक आय संभावित

उत्तर प्रदेश सरकार ने कतिपय श्रेणी के मोटर वाहनों पर लगने वाले कर की दरों में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी हैै।

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिशद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

मन्त्रिपरिशद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार गैर व्यावसायिक वाहनों के कर की दरों का निर्धारण यान के लदान रहित भार के आधार पर यान के मूल्य का 7 प्रतिशत तक कर दिया गया है। सरकार को सभी गैर व्यावसायिक वाहनों की इस प्रस्तावित वृद्धि से लगभग 10 करोड़ रूपये वार्शिक की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

इसी प्रकार बिना परमिट संचालित प्रदेश में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों पर कर का आरोपण करने का भी फैसला लिया गया है। लिए गए निर्णय के अनुसार बिना परमिट संचालित परिवहन यानों पर कर की दर सामान्य दर से 5 गुना निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में सार्वजनिक सेवा यानों के अन्तर्गत उनकी आयु के आधार पर कर की दर प्रति सीट तथा माल यानों के सन्दर्भ में उनके सकल यान भार के आधार पर कर की दर प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई है। इस प्रस्तावित वृद्धि से परिवहन विभाग को एक वशZ में लगभग 11 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय संभावित है।

मन्त्रिपरिशद द्वारा चार पहिया टैक्सी/मैक्सी कैब के वर्तमान कर दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि को अनुमोदित कर दिया गया है। इस वृद्धि से एक वशZ में लगभग 7.25 करोड़ की अतिरिक्त आय संभावित है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में चार पहिया टैक्सी/मैक्सी कैब की कर की दर 550 रूपये प्रति सीट, प्रति त्रैमास निर्धारित है। वार्शिक कर जमा करने का विकल्प भी वाहन स्वामी को देते हुए कर की दर प्रति सीट प्रति वशZ 2000 रूपये है। वातानुकूलित टैिक्सयों/मैक्सी कैब के सन्दर्भ में दर 25 प्रतिशत अधिक रखी गई है। इस प्रकार के वाहनों हेतु कर की निर्धारित दर में 20 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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