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मतदान के दिन दुकानों एवं कारखानों की बन्दी, दुकानों एवं कारखाना कर्मियों को मतदान की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश

Posted on 28 October 2010 by admin

उत्तर प्रदेश में आगामी 10 नवम्बर को होने वाले विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवाषिZक निर्वाचन-2010 तथा राज्य निर्वाचन आयोग की 08 अक्टूबर की अधिसूचना के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2010 हेतु आगामी 02 नवम्बर को प्रथम चक्र तथा 09 नवम्बर को द्वितीय चक्र के दिन मतदान से सम्बंधित क्षेत्र की दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में बन्दी को सुनिश्चित करने हेतु श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

जारी सूचना के अनुसार सम्बंधित जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्तों तथा क्षेत्रीय अपर श्रमायुक्तों, उप श्रमायुक्तों एवं सहायक श्रमायुक्तों को मतदान के दिन सम्बंधित क्षेत्र की दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों में बन्दी को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

जारी अधिसूचना के अनुसार अविरल प्रक्रिया (लगातार चलने वाले) कारखानों के कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर दिये जाने को सुनिश्चित करने एवं अनविरल (लगातार न चलने वाले) प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिन सार्वजनिक सवेतन अवकाश को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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