बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया है कि बाबरी मिस्जद के उपरोक्त मुकदमें के पक्षकारों द्वारा यदि कोई सुलह का प्रस्ताव होता है तो बोर्ड के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह इस पर निर्णय लेकर बोर्ड के सामने रखे और स्वीकृति प्राप्त करें। अध्यक्ष बोर्ड को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह उपरोक्त फैसले के विरूद्ध अपील व अन्य विधिक कार्यवाही के सिलसिले में जरूरी कार्यवाही करें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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