जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने पी.सी.पी.एन.टी. अधिनियम के अन्तर्गत सलाहकार समिति की संस्तुति पर पी.एन.डी.टी. नियमों का उल्लंघन करने पर 17 अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रो की मशीनों को सील करने के निर्देश दिये है। जिलाधिकारी ने इस कार्य के लिए मजिस्ट्रेट तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की तीन टीमें गठित कर कार्यवाही के निर्देश दिये है।
प्रथम टीम में अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम के साथ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा0 श्रीराम को रखा गया है। इस टीम ने डा0 सरीना अग्रवाल मंगल हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, डा0 अरबिन्द जैन बाग फरजाना, डा0 प्रदीप तिवारी तिवारी अल्ट्रा साउण्ड केन्द्र, डा0 डी.सी. गोयल जी.जी. मेडिकल हेल्थकेयर, डा0 डी.सी. मोबार डायग्नोसिस पर कार्यवाही की।
द्वितीय टीम में अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय तथा डा0 यशपाल सिंह अपर मु.चि.अ. ने एच शर्मा वैरागी आई0आई0एम0टी0 हास्पीटल एण्ड रिसर्च , विकास गर्ग लाइफलाइन सी.टी. स्कैन सेन्टर, कुण्टे नर्सिंग होम, आसोपा हास्पीटल, डा0 मनीशा गुप्ता गांधी नगर तथा डा0 अनिल अग्रवाल न्यू आगरा के यहां अल्ट्रासाउण्ड मशीन सील की कार्यवाही की।
तृतीय टीम में अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय तथा डा0 हरीश अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राधा कृश्ण अल्ट्रा साउण्ड केन्द्र, डा बन्दना नर्सिंग होम, सार्थक नर्सिंग होम, संजीवनी हास्पीटल वी.एम. मेडिकल तथा रिसर्च सेन्टर, रीयल डायग्नोसिस ट्रांस यमुना की अल्ट्रासाउण्ड मशीनें सील करने की कार्यवाही की।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 रामरतन ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा निरन्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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