उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बंधित आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र सम्बंधित संस्थाध्यक्ष के हस्ताक्षर से संस्था के लेटर-पैड पर रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट के माध्यम से समाज कल्याण निदेशालय भेजे जायेंगे। छात्रों द्वारा स्वयं उपलब्ध कराये गये व निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
निदेशक समाज कल्याण श्री राम बहादुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार देश की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं जिनके माता/पिता/अभिभावक की वाषिZक आय एक लाख रुपये से कम हो, को निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करती है।
निदेशक समाज कल्याण ने शिक्षण संस्थाओं के संस्थाध्यक्षों को सूचित किया है कि प्रदेश के बाहर पढ़ने वाले भारत सरकार द्वारा सहायतित अनुसूचित जाति/जनजाति के व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायतित सामान्य वर्ग के छात्रों के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्र अपने हस्ताक्षर कर संस्था के लेटर पैड पर निर्धारित तिथि तक प्रदेश के समाज कल्याण निदेशालय में उपलब्ध करा दें। शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की धनराशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान के लिए बैंक ड्राफ्ट में देयता (नाम आदि का विवरण) के सापेक्ष स्पष्ट उल्लेख अग्रसारण पत्र में किया जाय।
श्री राम बहादुर ने बताया कि संस्था में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्र में छात्र के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, माता पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र मूल रूप में, निवास प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, फीस का मद्वार विवरण संस्थाध्यक्ष से प्रमाणित होना चाहिए और शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां व गैप के सापेक्ष नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र एवं संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित संलग्न किया जाय।
निदेशक ने कहा कि पाठ्यक्रम के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वषोZं के आवेदन पत्र छात्र का जाति प्रमाण पत्र प्रमाणित, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र मूल रूप में, फीस का मदवार विवरण, पूर्व वर्ष की अंकतालिका के साथ छात्र का संस्थाध्यक्ष द्वारा सत्यापित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय। साथ ही पूर्व में स्वीकृत छात्रवृत्ति का उपभोग प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की वैधता के प्रमाणीकरण का उत्तरदायित्व भी संस्थाध्यक्ष का होगा। मछलियों को पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन की
व्यवस्था हेतु उपाय