प्रदेश में पंचायत चुनाव पूर्ववत् जारी अधिसूचना के तहत सम्पन्न होंगे
मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा अनुसूचित जनजाति को पंचायत चुनावों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिए जाने ग्राम पंचायत प्रधानों के आरक्षण की अन्तिम सूची को अनुसूचित जाति, जनजाति (संशोधन) अधिनियम-2002 व 03 जुलाई, 2003 के शासनादेश के अनुसार पुनरीक्षित करने तथा ग्राम प्रधानों के लिए आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जनजाति की सीटों को निर्धारित करने के लिए 16 सितम्बर, 2010 को पारित आदेश को आज मा0 सर्वाेच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इस आशय की जानकारी आज यहां देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव अब पूर्ववत जारी अधिसूचना के तहत सम्पन्न होंगे।
राज्य सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वश्री सतीश चन्द्र मिश्र, श्री अल्ताफ अहमद तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री शैल द्विवेदी ने की।