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मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत चुनावों में अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने के आदेश को मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगित किया

Posted on 21 September 2010 by admin


प्रदेश में पंचायत चुनाव पूर्ववत् जारी अधिसूचना के तहत सम्पन्न होंगे

मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा अनुसूचित जनजाति को पंचायत चुनावों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिए जाने ग्राम पंचायत प्रधानों के आरक्षण की अन्तिम सूची को अनुसूचित जाति, जनजाति (संशोधन) अधिनियम-2002 व 03 जुलाई, 2003 के शासनादेश के अनुसार पुनरीक्षित करने तथा ग्राम प्रधानों के लिए आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जनजाति की सीटों को निर्धारित करने के लिए 16 सितम्बर, 2010 को पारित आदेश को आज मा0 सर्वाेच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इस आशय की जानकारी आज यहां देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव अब पूर्ववत जारी अधिसूचना के तहत सम्पन्न होंगे।

राज्य सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वश्री सतीश चन्द्र मिश्र, श्री अल्ताफ अहमद तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री शैल द्विवेदी ने की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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