मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 अगस्त 10 के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी अरूण कुमार श्री वास्तव ने नागरिकों को सूचित किया है कि जिन व्यक्तियों के पास बोगस राशन कार्ड है । वह अपने बोगस राशन कार्ड दो सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय, तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालय एवं खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में समर्पित करदें।
उन्होंने सचेत किया है कि बोगस राशन कार्ड समय से समर्पित न करने पर ऐसे राशन कार्ड धारकों के विरूद्व सुसंगत धाराओं में क्रिमीनल प्रोसीक्यूसन की कार्यवाही की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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