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निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र मतदान सम्पन्न कराए निर्वाचन अधिकारी-अपरजिलाधिकारी

Posted on 19 September 2010 by admin

आगामी पंचायत चुनाव निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराना निर्वाचन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सभी निर्वाचन अधिकारी अपने दायित्वों का ईमानदारी व निष्ठा से पालन करें और स्वतन्त्र व निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराए।
जिलाधिकारी श्री आर0के0पाण्डेय आज गांधी प्रेक्षागृह में पंचायत चुनाव हेतु तैनात किये गये निर्वाचन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए यह निर्देश दिये। उन्होने कहा कि निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने पर अपने निदिZष्ट स्थान पर समय से पहुंचे और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया सम्पन्न कराए। श्री पाण्डेय ने बताया कि चुनाव का प्रथम चरणा 23 सितम्बर से शुरू होगा प्रथम चरण में 23 से 25 सितम्बर तक चिनहट बी0के0टी0 विकास खण्ड में नामांकन होगा,, द्वितीय चरण 26 से 28 सितम्बर तक माल व मलिहाबाद ब्लाक में, तृतीय चरण 30 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक काकोरी व सरोजनीनगर विकास खण्ड में तथा चतुर्थ चरण 4 से 6 अक्टूबर तक मोहनलालगंज व गोसाईगंज में नामांकन होगें। नामांकन प्रपत्रों की 3 दिन पूर्व से ही विक्री प्रारम्भ हो जायेगी। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम् 4 नामांकन पत्र खरीद सकता है। सदस्य ग्राम पंचायत के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी के लिए 150 रूपये तथा आरक्षित श्रेणी के 75 रूपये, ग्राम प्रधान पद के नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी के लिए 300 रूपये तथा आरक्षित श्रेणी के लिए 150 रूपये, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी के लिए 300 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 150 रूपये, इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य के अनारक्षित श्रेणी के लिए 500 रूपये तथा आरक्षित श्रेणी के लिए 250 रूपये मूल्य निर्धारित है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अनिल कुमार पाठक ने बताया कि पंचायत चुनाव लडने वाले उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए तथा उम्मीदवार को अपने से सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र तथा जिला पंचायत के किसी भी ड्यूज का बकाएदार नही होना चाहिए। सदस्य ग्राम पंचायत के पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नाम अपने से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के किसी भी वार्ड में दर्ज होना चाहिए। प्रधान पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नाम ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली के किसी भी वार्ड में दर्ज होना चाहिए। इसी प्रकार से सदस्य क्षेत्र पंचायत के पद के लिए उम्मीदवार को अपनी क्षेत्र पंचायत के किसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए तथा सदस्य जिला पंचायत पद के उम्मीदवार का नाम जिले की कियी भ्ज्ञी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में दर्ज होना चाहिए नामांकन पत्र के साथ आरक्षित श्रेणी हेतु जाति प्रमाण पत्र तथा निर्वाचक नामावली के सम्बन्धित अंश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी भरत जी पाण्डेय, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री एस0एन0सिंह, ने भी प्रशिक्षण को सम्बोधित किया तथा निर्वाचन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उठाए गये प्रश्नों व शंकाओं का समाधान किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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