जिला प्रशासन द्वारा नदियों में बाढ की स्थिति को देखते हुए धारा 144 के अन्तर्गत बाढ की स्थिति में किसी प्रकार की तैराकी-जलक्रीडा तथा नाव संचालन प्रतिबन्धित कर दिया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट आगरा(नगर) अरूण प्रकाश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश दिये है कि महानगर में यमुना नदी में कोई तैराकी प्रतियोगिता आयोजित नही की जायेगी। इस आदेश का उल्घंन भा.द.वि. की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगी।
इसी क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) जगदीश द्वारा ग्रामीण अंचलो के लिए आदेश पारित किये है कि ग्रामीण अंचल में स्थित किसी भी नदी में कोई तैराकी प्रतियोगिता आयोजित नही की जायेगी और न ही कोई व्यक्ति किसी को तैराकी प्रतियोगिता/ तैराकी करने हेतु प्रेरित नही करेगा।
उन्होंने कहा कि जनपद की किसी भी नदी में कोई भी नाव चालक द्वारा बिना प्रशासनिक अनुमति के नाव का संचालन नही करेगा।उन्होंने बताया है कि बाढ की स्थिति में किसी प्रकार की तैराकी-जल क्रीडा से जनहानि की प्रबल सम्भावना रहती है।