उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, राज्य में (जनपद-एटा एवं कांशीराम नगर को छोड़कर) ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायतों के सदस्यों, क्षेत्रपंचायत के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों के पदों के सामान्य निर्वाचन, 2010 हेतु 23 सितम्बर, 2010 से 30 अक्टूबर, 2010 तक की तिथि तय की है।
ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 243-ट के खण्ड (1) और संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम-1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-26, सन् 1947) की धारा 12-ख ख की उपधारा (3) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33, सन् 1961) की धारा 264ख की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की है।