लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार श्रम विभाग के माध्यम से प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का पंजीयन जिलों में स्थापित श्रम कार्यालयों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित कर रही है ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें तथा उनके परिवार को सुलभ हो सके।
सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड व श्रम आयुक्त श्री सीताराम मीना ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पहचान प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गत माह जुलाई तक 11026 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन विभाग द्वारा किया जा चुका है।
श्रम आयुक्त द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित श्रमिकों से अपेक्षा की गई है कि वे तुरन्त सम्बन्धित जिले के श्रम विभाग के स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके अपना पंजीकरण, नियमानुसार सुनिश्चित करवाये, ताकि अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनहें सुलभ हो सके।
श्रमिक बन्धु, अधिक जानकारी एवं विवरण श्रम आयुक्त संगठन के क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। श्रम आयुक्त ने सामाजिक कार्यकताओं, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों, गैर सरकार स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों तथा उद्योग संगठनों से इस कार्य में सुलभ सहयोग प्रदान करने की अपील की है। किसी भी प्रकार की कठिनाई एवं अधिक जानकारी के लिये श्रम आयुक्त कार्यालय जी0टी0रोड, कानपुर से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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