लखनऊ - क्षेत्रीय तथा जिला सेवायोजन अधिकारियों द्वारा “सेवायोजन कार्यालय रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन अधिनियम-1959´´ के अन्तर्गत नियोजकों के अभिलेखों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इस वर्ष अब तक जितने निरीक्षण किये गये उनमें 712 नियोजक अधिनियम के उल्लंघन के दोषी पाये गये।
यह जानकारी प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ0 आर.सी.श्रीवास्तव ने दी है। उन्होंने बताया गत माह में 366 निरीक्षण किये गये जिसमें उल्लंघन के दोषी 74 नियोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 86 को सचेत किया गया है तथा 190 नियोजकों ने भविष्य में अधिनियम के अनुपालन का आश्वासन दिया है। 16 नियोजकों के विरूद्ध न्यायालय में वाद चल रहे हैं।
प्रमुख सचिव ने बताया कि अभिलेखों के निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारियों के लिए 10 एवं जिला सेवायोजन अधिकारियों के लिए 05 का मासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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