लखनऊ - उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए “ उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक 2010 पर अनुमति प्रदान कर दी गई है। यह राज्य का अधिनियम बन गया है।
इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद बनाने की व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार परक बनाने की व्यवस्था करना है। इसके पदेन सभापित प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा होंगे तथा अन्य सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, तकनीकी क्षेत्रों से तथा उद्योग संघों से मनोनीत किया जायेगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा।
यह जानकारी विशेष सचिव विधायी उत्तर प्रदेश श्री अलख नारायण ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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