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पेंशन परिपत्रों में कार्मिक `पति या पत्नी का पूर्ण विवरण´ दर्ज करें - वित्त मन्त्री

Posted on 25 August 2010 by admin

लखनऊ  -    उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मन्त्री श्री लालजी वर्मा ने वित्त विभाग की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। वित्त मन्त्री ने प्रथम पेंशन का शीघ्रता से भुगतान करने तथा नये शासनादेश के अनुसार पेंशन परिपत्र में कार्मिक की पत्नी या पति का नाम एवं जन्म तिथि सहित विवरण दर्ज करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देंश दिये।

उल्लेखनीय है कि पेंशन परिपत्रों में पति या पत्नी का नाम एवं विवरण दर्ज न होने की दशा में पारिवारिक पेंशन लेने में व्यक्तियों को कठिनाई होती है। श्री वर्मा ने इस माह में मण्डल मुख्यालयों पर पेंशन अदालतें आयोजित करने तथा न्यायालयों में चल रहे वादों में नियमानुसार प्रति शपथ पत्र लगाने के निर्देंश दिए। उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में गड़बड़ी न हो, इसके लिए राज्य स्तर से एक “यूनिक कोड´´ आवंटित करने की कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देंश दिये। उन्होंने स्थानीय लेखा परीक्षा सम्बंधी कार्यों में तेजी लाने तथा विगत तीन वर्ष से आडिट से छूटी हुई 1604 संस्थाओं को रोस्टर के अन्तर्गत आडिट करने के निर्देंश दिए। उन्होंने पंचायत एवं सहकारिता सम्बंधी संस्थाओं के आडिट कार्यों में तेजी लाने के निर्देंश दिये।

बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्री अनूप मिश्रा, सचिव बी0 एम0 जोशी, विशेष सचिव गण सर्वश्री अरविन्द नारायण मिश्रा, अजय अग्रवाल, ओ0 पी0 वर्मा के अतिरिक्त अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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