उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश विनियोग (2010-2011 का अनुपूरक) विधेयक 2010 पर अनुमति प्रदान कर दी है। यह राज्य का अधिनियम बन गया है। इस अधिनियम से प्रदेश शासन के 95 विभागों को चालू वर्ष में 5,461,72,07000 रूपये (पॉच हजार चार सौ एकसठ करोड़ बहत्तर लाख सात हजार रूपये मात्र) समेकित निधि से व्यय करने की अनुमति दी गई है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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