मनरेगा के तहत कार्यस्थल की सुविधाओं से सम्बंधित सामग्री के केन्द्रीयकृत क्रय पर रोक

Posted on 19 August 2010 by admin

जिलाधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन के निर्देश जारी

प्रदेश में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्यस्थल की सुविधाओं से सम्बंधित सामग्री का केन्द्रीयकृत क्रय न किया जाये। इस सम्बंध में निर्गत शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी जनपद में शासनादेश के विपरीत क्रय किया जाता है तो सामग्री क्रय का भुगतान करने वाले अधिकारी के वेतन से भुगतान की गई धनराशि की कटौती की जायेगी।

यह सख्त निर्देश ग्राम्य विकास मन्त्री श्री दद्दू प्रसाद ने दिये। उन्होंने बताया कि सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक व अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजे गये परिपत्र में इस आशय से निर्देश दिये गये हैं। परिपत्र में कहा गया है कि यदि महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्य स्थल की सुविधाओं से सम्बंधित सामग्री का केन्द्रीयकृत क्रय न किये जाने के बावजूद कतिपय जनपदों द्वारा दिशा-निर्देशों एवं विहित व्यवस्था के विपरीत केन्द्रीयकृत क्रय की प्रक्रिया अपनायी जा रही है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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