उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को गैर वन क्षेत्र में खड़े वृक्ष को गिराने या काटने या गिरे हुए वृक्ष को उपयोग में लाने के लिये प्रार्थना पत्र के साथ एक सौ रूपया प्रति वृक्ष जमा करने पर अनुमति प्रदान की जा सकती है।
इस सम्बंध में प्रमुख सचिव वन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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