महामाया गरीब बालिका आशीZवाद योजना के अन्तर्गत 51859 बालिकाएं लाभािन्वत आंगनवाड़ी एवं सहायिका कार्यकत्री के रिक्त पदों पर 31 अगस्त तक नियुक्ति करें अधिकारी, कार्य शैली में सुधार लाये -इन्द्रजीत सरोज
महामाया गरीब बालिका आशीZवाद योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बी0पी0एल0 परिवार में पहली बालिका का जन्म होने पर एक मुश्त 21750 रूपये 18 वर्ष के लिए विभाग द्वारा फिक्स डिपाजिट किये जायेंगे और बालिका के 18 वर्ष आयु तक आविवाहित रहने की स्थिति में जमा धनराशि जो लगभग एक लाख रूपये हो जायेगी का भुगतान किया जायेगा।
यह बात आज यहां मण्डी परिषद सभागार में बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में समाज कल्याण कृषि विपणन, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मन्त्री श्री इन्द्रजीत सरोज ने कही। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब ऐसी बालिकाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा जिनके दादा/दादी/परदादा-परदादी का नाम बी0पी0एल0 सूची में हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में जहां बी0पी0एल0 कार्ड अथवा अन्तोदय कार्ड के आधार पर महामाया गरीब बालिका आशीZवाद योजना का लाभ दिया जा रहा था, अब वहां भी ऐसी बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा, जिनके दादा दादी/परदादा-परदादी के नाम वी0पी0एल0 कार्ड अन्त्योदय कार्ड होंगे। यह लाभ उस बालिका को तभी मिलेगा जब उसके माता-पिता, दादा-दादी/परदादा-परदादी पर पूर्णत: आश्रित होंगे और उसी परिवार में सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में बी0पी0एल0 परिवार में जन्मी 51859 गरीब बालिकाओं को लाभािन्वत करते हुए सावधि प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे जाये। चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए पात्र परिवारों की बालिकाओं का ही चयन किया जाये।
श्री सरोज ने बताया कि 21 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में चलाये जारे मल्टी सैक्टोरल योजना के तहत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाये और अधिकारी निर्माणाधीन केन्द्रों का दौरा कर गुणवत्ता सुनिश्चित करायें। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर संचालित बाल विकास परियोजना में नवसृजित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का भी चयन प्रत्येक दशा में 31 अगस्त 2010 तक कर लिया जाये और जहां चयन हो गया है वहां केन्द्रों का चयन कर पोषाहार वितरण का कार्य शुरू कर दिया जायें। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं स्वतन्त्रा संग्राम सेनानियों के आश्रितों के आरक्षण में प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाये।
श्री सरोज ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार लाये और हाटकुक्ड एवं पोषाहार का वितरण पात्र महिलाओं एवं शिशुओं में नियमित रूप से करें। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो महिलाओं एवं बच्चों के लिए संचालित है इसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं अनियमितता बर्दाश्त नही की जायेगी। उन्होंने निर्देश दियें कि निदेशालय स्तर पर टीम गठित कर इस योजना का आकिस्मक निरीक्षण किया जाये और अनियमितता पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री अमल कुमार वर्मा विशेष सचिव श्री भवनाथ, निदेशक श्री देवेन्द्र नाथ वर्मा एवं जिलों से आये जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा अन्य विभागी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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