उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना का क्रियान्वयन अक्टूबर से शुल्क प्रतिपूर्ति शादी, बीमारी एवं पारिवारिक लाभ योजना में फर्जी आय प्रमाण पत्र पाये जाने पर होगी एफ0आई0आर -इन्द्रजीत सरोज
उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे 30 लाख परिवारों को, जिन्हें अब तक बी0पी0एल0 अथवा अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड नहीं मिला है और न ही परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा अथवा विकलांग पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाकर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना संचालित की है। इस योजना का क्रियान्वयन आगामी 01 अक्टूबर से किया जायेगा और इस तिथि से चयनित लाभार्थियों को 300 रूपये प्रतिमाह की दर से दो छमाही किश्तों में सहायता राशि दी जायेगी।
यह बात आज यहां उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम के सभागार में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि विपणन, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार तथा समाज कल्याण मन्त्री श्री इन्द्रजीत सरोज ने कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 3837053 लाभार्थियों के लिए 1613.7 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है, जिसमें अब तक 3232183 लाभार्थियों के खाते में 581.68 करोड़ रूपये की धनराशि हस्तानान्तरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत नये लाभार्थियों के चयन में बी0पी0एल0 सूची-2002 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
श्री सरोज ने बताया कि शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण की समय सारिणी का निर्धारण कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा दी जा रही समस्त छात्रवृत्तियों हेतु कुल 1299 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शुल्क प्रतिपूर्ति, शादी एवं बीमारी तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व विभाग की वेबसाइट से 20 अगस्त तक कर लिया जाये तथा फर्जी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाय। उन्होंने प्रमुख सचिव श्री प्रेम नारायण को निर्देश देेते हुए कहा कि निदेशालय स्तर पर टास्क फोर्स कमेटी का गठन कर लिया जाये और ये कमेटियां 20 अगस्त के बाद जनपदों का भ्रमण करेंगी। शुल्क प्रतिपूर्ति एवं अन्य योजनाओं में फर्जी आय प्रमाण पत्र का प्रकरण पाये जाने पर लाभार्थी एवं संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित जिला समाज कल्याण एवं उप निदेशक के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ तथा शादी, बीमारी योजना के अन्तर्गत पात्र सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण प्रत्येक दशा में 30 अगस्त, 2010 तक कर लिये जायें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ एवं शादी, बीमारी योजना के अन्तर्गत 67.5 करोड़ रूपये का आवंटन कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कुछ जनपदों की प्रगति सन्तोषजनक न होने के कारण सम्बन्धित अधिकारी को सचेत करते हुए कहा कि वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लायें। उन्होंने बताया कि ग्राम निधि-3 में अवशेष पड़ी लगभग 48 करोड़ रूपये की धनराशि विभागीय रिसीट हेड में जमा कराया जा चुका है। जिन जनपदों में इस निधि में धनराशि पड़ी है, वे प्रत्येक दशा में 30 अगस्त तक अवश्य जमा करा देंं।
बैठक में आयुक्त, समाज कल्याण श्री प्रेम नारायण, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण श्री बलविन्दर कुमार, निदेशक समाज कल्याण, श्री राम बहादुर तथा मण्डल से आये हुए उप निदेशक, समाज कल्याण एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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