25 अगस्त तक चयनित लाभार्थियों के खाते खुलवाने के निर्देंश आवेदकों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र जनपदों को प्रेषित
उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे 30 लाख परिवारों को जिन्हें अब तक बी0 पी0 एल0 अथवा अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड नहीं मिला है और न ही परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन अथवा विकलांग पेंशन का लाभ मिल रहा हैं, उन्हें आर्थिक मदद पहुंंचाकर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना संचालित की हैं। इस योजना का क्रियान्वयन आगामी 01 अक्टूबर से किया जायेगा और इस तिथि से चयनित लाभार्थियों को 300 रूपये प्रतिमाह की दर से दो छमाही किश्तों में सहायता राशि दी जायेगी।
यह जानकारी प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री बलविन्द्रर कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है। उन्हें यह निर्देंश दिये गये हैं कि वे आगामी 25 अगस्त के पूर्व ग्राम सभा/शहरी स्थानीय निकायों के प्रस्ताव पारित कराकर के लाभार्थियों की अन्तिम सूची तैयार कर लें तथा चयनित लाभार्थियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरवाकर बैंकों में उनके खाते आगामी 25 अगस्त तक प्रत्येक दशा में खुलवा दें। उन्होंने बताया कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद अन्तिम रूप से चयनित लाभार्थियों के खाते स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की यथा सम्भव उन शाखाओं में खुलवाये जायें जो सी0 बी0 एस0 हो चुकी हैं, ताकि सहायता राशि का हस्तान्तरण त्वरित गति से सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जा सके। उन्होंने बताया कि आपत्तियों का निस्तारण एवं अन्तिम रूप से लाभार्थियों का चयन करने हेतु ग्राम सभा/वार्ड की आहूत खुली बैठकों की अध्यक्षता परगनाधिकारियों अथवा अन्य जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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