तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 के प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाये गये -चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री
उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री श्री अनन्त कुमार मिश्रा ने आज विधान सभा सत्र के दौरान बताया कि प्रदेश में राज्य स्तर पर एण्टी टोबैको सेल गठित कर दिया गया है और जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी ये सेल बनाये गये हैं।
श्री मिश्रा सदस्य विधान सभा श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का जबाव दे रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के दो जनपदों कानपुर एवं लखनऊ में जिला तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं और सार्वजनिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों और चिकित्सालयों के 100 गज की सीमा तक पान मसाला, तम्बाकू आदि की दुकानें खोलने एवं बिक्री करने पर रोक लगा दी गई है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री ने बताया कि ये कार्यवाही भारत सरकार द्वारा जारी सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम -2003 में दिये गये प्राविधानों/निर्देंशों के अनुपालन में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए की गई है।
श्री श्याम देव राय चौधरी ने चिकित्सा मन्त्री से यह जानना चाहा था कि तम्बाकू तथा स्वास्थ्य हेतु हानिकारक अन्य वस्तुओं के मिश्रण से निर्मित गुटखा तथा पान मसाला आदि के सेवन से विशेषकर मुंंह के कैंसर के रोगियों की संख्या में बढोत्तरी होती जा रही है, यदि हॉं तो क्या सरकार प्रदेश में इसके निर्माण व ब्रिकी पर व्यापक जनहित में प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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