अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)/प्रभारी अधिकारी आयुध ने सचिव राधा स्वामी सत्संग सभा दयालवाग आगरा को सूचित किया है कि उनके संज्ञान मे लाया गया है कि राधा स्वामी सत्संग सभा दयालवाग में प्रवचन सुनने, सेवा करने तथा श्री गुरू महाराज के दशZन आदि कार्यो से पूरे भारत वशZ से आगरा जनपद के वाहर से व्यक्ति आगरा आते है वे अपने साथ शस्त्र भी लाते है और वह महीनों-यहां पर रहते है जिनकी सूचना सम्बन्धित थाने पर नही दी जाती है जो कि आयुध अधिनियम 1959 में निहित प्राविधानों का उल्लघंन होता है तथा शान्ति व्यवस्था भी प्र्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है।
उन्होंने पत्र भेजकर अवगत कराया है कि ऐसे व्यक्तियों जो आगरा जनपद से वाहर से राधा स्वामी सत्संग सभा दयालवाग में भाग लेने आते हैं उनसे सम्बन्धित समस्त शस्त्र लाइसेंस का विवरण थाने पर उपलब्ध करा दिया जाये। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश का कडाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिये है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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